Bank Locker Rules: बैंक लॉकर लेने के लिए कितनी FD जरूरी? अंदर क्या-क्या रख सकते हैं, जानिए सबकुछ

Bank Locker Rules: बैंक लॉकर लेने के लिए कितनी FD जरूरी? अंदर क्या-क्या रख सकते हैं, जानिए सबकुछ

Bank Locker Rules: बैंक में पैसे जमा करने के अलावा लॉकर की सुविधा भी दी जाती है ताकि आप इसमें अपनी जरुरी कागज, कीमती सामान और सोना – चांदी जैसे महंगे सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। बैंक लॉकर एक भरोसेमंद और सिक्योर विकल्प है जो आपके सामान को सुरक्षा देता है। लेकिन कई लोग बैंक लॉकर के बारे में पूरी जानकारी नहीं जानते हैं कि इसमें क्या क्या सामान रखा जाता है, क्या नहीं अथवा इसका कितना किराया और लॉकर चाबी किसके पास होती है। आज हम आपको इस लेख में यह सब जानकारी बताने जा रहें हैं अतः लेख को लास्ट तक जरूर पढ़ें।

यह भी देखें- आधार कार्ड दिखाए 80000 रुपये ले जाएं! क्या सरकार की ये योजना, कैसे लें इसका लाभ जानें

कौन ले सकते हैं बैंक में लॉकर?

RBI नियम के मुताबिक बैंक में सेविंग अथवा करेंट अकाउंट होल्डर्स ही बैंक लॉकर ले सकते हैं। लॉकर लेने के लिए उम्मीदवार को पैन कार्ड अथवा आधार कार्ड के साथ एड्रेस प्रूफ भी देना होता है। आपको आसानी से बैंक लॉकर मिल जाता है और आप इसमें अपना इम्पोर्टेन्ट सामान रख सकते हैं।

लॉकर के लिए FD

बैंक लॉकर खुलवाने के लिए आपको बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट कराना होता है यह कई बैंकों के रूल्स होते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक कहता है कि खाताधारक के लॉकर का जो वार्षिक चार्ज होता है उसके तीन गए से अधिक एफडी नहीं ली जाएगी।

अगर आपके लॉकर का वार्षिक चार्ज 4 हजार रूपए है तो बैंक आपसे 12 हजार से अधिक एफडी नहीं करा सकता।

लॉकर का साइज और किराया कितना होगा?

आप जितना सामान रखना चाहते हैं उस हिसाब से लॉकर के साइज को चुन सकते हैं इसके आधार पर आपसे किराया भी लिया जाएगा। देश में सभी बैंकों के चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए बताएं तो एसबीआई में यह चार्ज 2,000 से लेकर 12,000 रूपए तक हो सकता है।

लॉकर की चाबी कैसे मिलेगी

जब आप लॉकर में कोई सामान रखते हैं तो उसकी दो चाबी होती है। एक चाबी बैंक अपने पास रखता है जिसे मास्टर चाबी कहते हैं और एक आपको दी जाएगी। यह लॉकर इन दोनों चाबियों को ही लगाकर खुल सकता है।

कई बैंकों में लॉकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही मिलता है। इसमें वोटिंग लिस्ट हो सकती है अगर किसी का लॉकर खाली होता है तब आपको लॉकर मिलता है।

लॉकर में क्या सामान रखें और क्या नहीं?

  • RBI के नियम के मुताबिक बैंक में ज्वेलरी, कीमती पत्थर और इम्पोर्टेन्ट डॉक्यूमेंट रखे जा सकते हैं।
  • बैंक लॉकर में आप कैश, हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स, रेडियोएक्टिव मटेरियल अथवा जल्दी ख़राब होने वाला सामान एवं बैंक को नुकसान पहुंचाने वाला सामना सामान नहीं रख सकते हैं। यह सभी सामान प्रतिबंधित है।

सामान गुम हो जाने पर क्या होगा?

आरबीआई के नियम के आधार पर यदि लॉकर में रखा गया सामान बैंक की लापरवाही से गुम अथवा खराब हो जाता है, तो ऐसे में बैंक ही आपके सामान की भरपाई करेगा। लॉकर का सालाना किराया जितना आप देते थे उसका 100 गुना मुआवजा आपको बैंक द्वारा दिया जाएगा।

Leave a Comment