Capital Gains Tax: मकान बेचने पर कितना लगेगा टैक्स? इनकम टैक्स विभाग ने बताया

Capital Gains Tax: मकान बेचने पर कितना लगेगा टैक्स? इनकम टैक्स विभाग ने बताया

Capital Gains Tax: क्या आप प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने में इंटरेस्ट रखते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जमीन पर लगने वाले टैक्स में परिवर्तन किया गया है। सरल भाषा में कहें तो जब हम किसी सम्पति को बेचते हैं तो और जो इसमें हमे मुनाफा मिलता है उसका टैक्स हमें भरना पड़ता है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के नियम चेंज किये गए हैं। विभाग ने फाइनेंसियल ईयर 2025-26 के लिए नया कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) भी जारी कर दिया है जो कि 1 जुलाई से देश में लागू किया जाएगा। नए नियम के तहत आप यह जान पाओगे की आप अपनी प्रॉपर्टी बेचने पर कितना टैक्स भरेंगे।

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क्या होता है इंडेक्स (CII)

अगर हम किसी जमीन अथवा घर को बेच रहें हैं तो उस पर जितना मुनाफा होता है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा निकालकर हमें इनकम टैक्स विभाग को देना पड़ता है। इसी समय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) नंबर आपकी टैक्स को कम करने में सहायता करता है। बता दें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा नया नंबर जारी किया गया है जो कि 376 नंबर है। यह फैसला 1 अप्रैल 2026 से जारी किया जाएगा। आसान भाषा में बताए तो CII वह नंबर है जिसमें आप समय के साथ पता लगा सकते हैं कि अब जमीन महंगाई कितनी बढ़ गई है। इस तरह से आपको मिला लाभ बहुत कम दिखता है और आप भारी भरकम टैक्स देने से बच जाते हैं।

इसका लाभ कैसे उठाएं?

जैसा की आप सब जानते हैं समय के साथ दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है। लेकिन आप इस महंगाई में घर बेचने की सोच रहें हैं परन्तु आपको इसमें कितना फायदा होना वाला है इसकी जानकारी मालूम नहीं है तो इस स्थिति में आप इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे यह जानकारी पता लगा सकते हैं कि आपको कितना मुनाफा होगा और आपको कितना टैक्स भरना पड़ेगा।

इसके लिए आपको कितने भी साल पुरानी खरीदी गई जमीन की कीमत रखनी है, फिर CII नंबर आपके द्वारा ली गई जमीन को वर्तमान महंगाई की हिसाब से बढ़ा देता है।

CII नंबर से जाने जमीन/घर की कीमत

कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स (CII) नंबर का इस्तेमाल आपको जमीन बेचने के समय करना है। आप इसकी सहायता से अपनी जमीन का आज के समय में रियल रेट क्या चल रहा है वह जान सकते हैं। इससे आप जान सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना भरना होगा। यानी की आप ये जान सकेंगे की आपको जमीन से कितना मुनाफा मिला है अथवा आपका कितना नुकसान हुआ है।

हिसाब एडजस्ट करने का क्या है फॉर्मूला

जमीन की महंगाई के हिसाब से एडजस्ट की गई कीमत निकालने का फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है-

एडजस्टेड कीमत =जमीन बेचने का वर्ष, उस वर्ष का CII नंबर / जिस वर्ष ख़रीदा, उस वर्ष का CII नंबर x सम्पति की असल कीमत

एक उदाहरण के तौर पर समझिए यदि आपने किसी जमीन को 3 लाख में वर्ष 2020 में ख़रीदा और अब आप इसे 2025 में बेच रहे हैं। तो आपको ख़रीदे गए वर्ष (2020 का CII: 105) और बेचने वाले वर्ष का CII नंबर (2025 का CII: 376) लिखकर जमीन की पुरानी कीमत से इनको मल्टीप्लय करना है।

(376 / 105) x 3,00,000 = 10,74,285.71

यानी की जब आप 2020 से 2025 के बीच अपना घर बेच रहें हैं तो यह फॉर्मूला लगाकर जमीन की 3 लाख खरीदी कीमत अब 10,74,285.71 रूपए दिखाई देगी। अब यह बढ़ी हुई कीमत अलग की जाएगी, और आप अपने नुकसान और फायदे को जान सकेंगे।

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