
Indian Railways Rule: अक्सर लोग अपने सामान को पूरी तरह सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं लेकिन सार्वजानिक सामान को हमेशा नुकसान पहुंचाने का ही सोचते हैं। देश में ही नहीं बल्कि यह समस्या पूरी दुनिया में ही है लोग सार्वजानिक सामान को उठाकर अपने घर को जाते हैं कि इतना ले जाकर क्या ही होगा, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। लेकिन यदि आप ट्रेन में सफर करके इसके सामान को चोरी करने की कोशिश अथवा चोरी करते हैं तो आपको जेल के साथ भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
ट्रेन में सफर के दौरान रेलवे की दी गई चादर, तकिया या कंबल को अपना समझकर घर ले जाने की गलती भारी पड़ सकती है. अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए! रेलवे इसे छोटी-मोटी चोरी नहीं मानता, बल्कि यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है.
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रेलवे का सामान चोरी करना पड़ेगा भारी
रेलवे प्रशासन अपनी ट्रेन में सफर करने वाले सभी यात्रियों सुगमता से यात्रा करने के लिए कई सुविधा उपलब्ध कराते हैं। अगर यात्री को आराम से सफर करना है तो उसे रेल में तकिया, चादर और कंबल जैसा सामान दिया जाता है लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो इस सामान को अपना ही समझ लेते हैं और यात्रा पूरी होने पर इसे अपने साथ ले जाते हैं। जबकि कई लोग जानबूझकर चोरी करके इस सामान को ले जाते हैं। लेकिन आपको बता दें यह एक गंभीर अपराध है जिसके लिए आपको जेल हो सकती है। ऐसी परिस्थिति ना आए इसके लिए आपको रेलवे का पूरा सामान वापस लौटा देना है।
इस कानून के तहत होगी सजा
भारतीय रेलवे अधिनियम 1966 की धारा 3 के तहत कोई वयक्ति ट्रेन के सामान को नुकसान पहुंचाते अथवा सामान चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाई की जाएगी।
अगर आपने पहली बार ट्रेन का सामान चोरी किया है तो आपको 1 हजार का जुर्माना और एक साल की सजा हो सकती है। अगर आप दूसरी बार अथवा कई बार चोरी करते हुए दिखाई देते हैं तो आपको पांच साल की जेल हो सकती है। इसके साथ ही आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है।
रेलवे का होता है भारी नुकसान
रेलवे से यदि एक कंबल चोरी भी हो जाएगी तो इससे उसका क्या ही नुकसान होगा लेकिन यदि यह कंबल हर रोज हजारों में चोरी होने लगे तो इससे करोड़ों का नुकसान होने में देर नहीं लगेगी। इसके लिए रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी समय समय पर ट्रेनों की जांच करते रहते हैं।