
Toll Tax Update: हाल ही में सरकार द्वारा टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव करके नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें जितने भी वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग से जाते हैं उन्हें टोल टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलने वाली है। यानी की अब कम खर्चे में ही बिना किसी परेशानी के अपना सफर पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हाइवे पर ही टोल टैक्स में कटौती की जाएगी।
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किन नेशनल हाइवे पर मिलेगी छूट?
वाहन चालकों को टोल टैक्स में छूट का लाभ राष्ट्रीय राजमार्गों पर दी जाएगी। इनमे सुरंगे, फ्लाईओवर, पुल एवं एलिवेटेड रोड शामिल है। फैसले से पहले इन जगहों पर यत्रियों से अधिक शुल्क वसूला जाता था। लेकिन यह नियम लागू होने से यात्रियों को भारी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
टोल नियमों में हुआ बड़ा बदलाव
नेशनल हाइवे पर पहले टोल टैक्स एनएच शुल्क नियम 2008 के अनुसार लिया जाता था। बता दें पुल, सुरंग अथवा फ्लाईओवर गुजरने के एक किलोमीटर के दायरे में गाड़ी चलाने पर यात्रियों से आम टोल टैक्स से करीबन 10 गुना तक का टोल लिया जाता था। यह यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी थी इसकी समस्या का हल निकालते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। टोल की गिनती के लिए एक न्य और आसान तरीका लागू किया गया है।
नई टोल दरें क्या है?
नई टोल दरों को आसानी से समझने के लिए मंत्रालय द्वारा उदहारण को देखें। अगर किसी राष्ट्रीय हाइवे के एक हिस्से की लम्बाई 40 किलोमीटर तक है।
पहले के नियम के आधार पर 40 का 10 गुना 400 किलोमीटर माना जाता था। लेकिन अब जो नियम लागू हुए हैं उसके हिसाब से 40 किलोमीटर का 5 गुना 200 किलोमीटर ही माना जाएगा। अब से 400 किलोमीटर के स्थान पर 200 किलोमीटर के लिए टोल लगेगा जो कि 50 प्रतिशत लिया जाएगा।
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नियमों में बदलाव की वजह
जैसा की हमने आपको बताया की पहले यात्रियों से टोल टैक्स बहुत अधिक वसूला जाता था। इसी का जिक्र भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारी द्वारा किया गया कि पहले टोल इसलिए ज्यादा लिया जाता था ताकि सड़कों और पुलों में खर्च अधिक पैसे को पूरा किया जा सके। लेकिन अब इन नियमों को बदल दिया है जिसके तहत अब इन खास स्थानों पर 50 प्रतिशत ही टोल लिया जाएगा।