100 वर्ग मीटर में बना है घर? तो सिर्फ ₹1 में होगा रजिस्ट्रेशन, नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं

100 वर्ग मीटर में बना है घर? तो सिर्फ ₹1 में होगा रजिस्ट्रेशन, नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं

क्या आप घर बनाने की सोच रहें हैं तो आपके लिए एक खुशखबरी है। अब से आप 1 रूपए की फीस देकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकेंगे। बता दें यह फैसला उत्तर प्रदेश राज्य में लिया गया है जिसके तहत अब लोगों को किसी भी तरह का घर बनाने के लिए नक्शा पास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए रूल्स निर्धारित किए गए हैं जिन्हे यदि आप फॉलो करते हैं तभी जानकर आप इसका लाभ ले सकते हैं।

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1 रूपए में कराएं रजिस्ट्रेशन

नक्शा पास कराने की छूट केवल उन लोगों को ही दी जाएगी जो 100 वर्गमीटर के दायरे में घर का निर्माण करा रहे हो। हालाँकि नक्शा पास नहीं करना होगा लेकिन इसके बदले आपको घर निर्माण का पंजीकरण 1 रूपए का टोकन फीस देकर ऑनलाइन करना होगा। आपको नियम सम्बंधित नोट लिखकर देना है कि आपका घर नियमों के अनुसार ही बन रहा है। यह फैसला आपको ऑफलाइन तरीके से होने वाले झंझट से बचाता है।

कंप्लीशन सर्टिफिकेट की जरुरत नहीं

आपके लिए एक और खुशखबरी है कि अब से आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर 100 वर्गमीटर पर घर निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए आपको नीचे बताई गई कुछ आवश्यक जानकारी देनी होगी।

  • आपको ये बताना है कि जमीन में क्या बनाया जा रहा है।
  • सड़क कितनी छोटी है।
  • घर में कितने कमरे अथवा मंजीर में।
  • मकान से बहार जाने का रास्ता किधर से है।
  • सीढ़ियों की चौड़ाई।
  • गाड़ी पार्क की जगह (है या नहीं)

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क्या घर में दुकान बना सकेंगे?

उत्तर प्रदेश के नागरिक घर के साथ अपनी दुकान का निर्माण भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको महत्वपूर्ण नियम का पालन करना होगा। अगर 100 वर्गमीटर तक के प्लाट में घर बन रहा है तो प्लाट में दुकान 30 वर्गमीटर पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको केवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा।

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