Indian Railways Rule: ट्रेन से सामान चोरी किया तो हो सकती है 5 साल की जेल और भारी जुर्माना

Indian Railways Rule: ट्रेन से सामान चोरी किया तो हो सकती है 5 साल की जेल और भारी जुर्माना

रेलवे में सफर के दौरान यदि आप कंबल, तकिया और चादर चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा साथ ही आपको पांच साल की सजा भी मिल सकती है।